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सिम कार्ड बेचने वालों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन: टेलीकॉम मंत्री बोले- नियमों का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना

  • थोक में सिम भी नहीं मिलेंगे
  • 67 हजार डीलरों को काला सूची में डाला गया
    दूरसंचार मंत्रालय ने सिम कार्ड डीलरों के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। बिजनेस/कॉर्पोरेट और बड़े समूहों के लिए बिजनेस कनेक्शन के लिए बल्क सिम भी प्रत्येक कर्मचारी की केवाईसी करने के बाद ही दिए जाएंगे। मंत्रालय ने यह फैसला फोन कॉल के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए लिया है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा- नियमों का पालन नहीं करने वाले डीलरों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • बिजनेस कनेक्शन के लिए वेरिफिकेशन भी जरूरी है
    टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया- अगर आप बिजनेस के लिए एक से ज्यादा सिम कनेक्शन लेते हैं. जिसे आपको अपने कर्मचारियों के बीच बांटना है तो जिस व्यक्ति को सिम देनी है उसका अलग-अलग केवाईसी कराना जरूरी होगा। केवाईसी कराने के बाद ही सिम देना होगा।
  • 67 हजार डीलरों को काला सूची में डाला गया
    इस साल मई में सरकार ने 52 लाख फर्जी सिम कनेक्शन निष्क्रिय कर दिए थे। इसके अलावा 67 हजार सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं, 300 सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई।
  • सत्यापन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा
    देश में 10 लाख से ज्यादा सिम कार्ड डीलर हैं। नए नियम के तहत सभी को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

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