सहारा ग्रुप में फसे निवेशकों के पैसे 9 माह के अंदर वापस मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमे एतिहासिक फैसला सुनाते हुए सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को उनकी राशि वापस देने का निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम दी कि आज मैं आप सभी को रामनवमी की बधाई देता हूं। आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63000 एक्टिव पैक्स को कम्प्यूटराईज करने का काम शुरू हो गया। इसके साथ.साथ 307 जिला सहकारी बैंक और ढेर सारी चीजे कम्प्यूटराईज की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे बताया कि, सहकारिता मंत्रालय के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को उनकी राशि वापस देने का निर्देश दिया है।
9 माह के अंदर मिलेगा रिफंड
सुरपीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सहारा समूह की, समूह में पैसे लगाने वाले 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर रिफंड मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने सहारा समूह की को.ऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगाने वालों को रिफंड दिलाने की पूरी योजना बना ली गई है। इसके तहत सहारा.सेबी रिफंड अकाउंट में जमा 5000 करोड़ की राशि को सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर निवेशकों को लौटाया जाएगा।