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1 अगस्त से होंगे बड़े बदलाव, समय पर निपटा लें जरूरी काम

  • अगस्त महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। रक्षाबंधन और कई अन्य त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे
    जुलाई का महीना खत्म होने वाला है। ऐसे में मंगलवार यानी 1 अगस्त से कुछ अहम नियमों में किए गए बदलाव लागू हो जाएंगे। इन नियमों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये बदलाव क्या हैं। बैंकों और अन्य संस्थानों द्वारा अपने संबंधित दिशानिर्देशों में किया गया कोई भी अपडेट आम तौर पर आने वाले महीने के पहले दिन से लागू होता है। 1 अगस्त से क्या बड़ा होने वाला है? वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) सिस्टम के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को 1 अगस्त से ई-इनवॉइस जेनरेट करना आवश्यक होगा। 1 अगस्त से, 5 करोड़ रुपये से अधिक के B2B लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान तैयार करना आवश्यक होगा। सभी B2B लेनदेन के लिए, कंपनियों को वर्तमान में एक इलेक्ट्रॉनिक चालान तैयार करना होगा यदि उनका वार्षिक राजस्व 10 करोड़ रुपये या अधिक है।

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